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ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर किया था
झारखंड सरकार ने राज्य पुलिस द्वारा किए गए एक मामले की जांच की समीक्षा या निगरानी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर किया था. बरहरवा टोल प्लाजा मामले में सोमवार को ईडी से नदारद रहे झारखंड पुलिस के डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने यह दावा किया था. उन्होंने कहा कि इसी वजह से वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सके थे.प्राथमिकी के 24 घंटे के भीतर दे दी थी क्लीन चिट
बरहरवा टोल प्लाजा मामले में व्यवसायी शंभू नंदन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के 24 घंटे के भीतर साहिबगंज पुलिस ने मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी. जांच की निगरानी कर रहे डीएसपी प्रमोद मिश्रा (पीके मिश्रा) ने बिना किसी प्रारंभिक जांच और डिजिटल साक्ष्य के पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी. प्रमोद मिश्रा बरहरवा के डीएसपी के पद पर तैनात थे और उनका नाम एएसआई रूपा तिर्की मौत मामले में भी आया था. सोमवार को रांची ईडी के ऑफिस में जांच अधिकारी और झारखंड पुलिस के एएसआई सरफुद्दीन खान से पूछताछ की गई. इसमें सरफुद्दीन खान ने बताया था कि पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम के खिलाफ जांच बंद करने का फैसला उनके वरीय अधिकारियों का था. इसे भी पढ़ें - यूपी">https://lagatar.in/akhilesh-yadav-said-in-up-assembly-ram-rajya-is-not-possible-without-socialism/">यूपीविधानसभा में बोले अखिलेश यादव, बिना समाजवाद के राम राज्य संभव नहीं [wpse_comments_template]

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