New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आईएनएक्स धन शोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11.04 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली. ईडी ने बयान जारी कर बताया कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है. साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश भी जारी किया गया है. गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं. वे इन दिनों आईएनएक्स मामले में जेल में हैं. उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था.
CBI ने 5 लोगों पर दायर किया था केस
एक निजी कंपनी पंजाब में एक थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी, जिसकी जिम्मेदारी चीन की एक कंपनी को मिली थी. प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण चीनी कंपनी के लिए नियमों में अनदेखी की गई थी. 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी भी जारी हुए थे. सीबीआई ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दायर किया था. जिसमें कार्ति चिदंबरम, उनके सहयोगी एस. भास्कररमन, विकास मखरिया के नाम शामिल थे. इसमें एक सरकारी अधिकारी के अलावा एक अन्य शख्स भी शामिल था. हालांकि जांच एजेंसी ने इनके नाम नहीं शेयर किए हैं. मामला 2007 का है. जो INX मीडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है. इसके निर्देशक इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी है. इस केस में दो अन्य आरोपी भी हैं. इस केस में पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने भी इस मामले में घूस ली थी.
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