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IAS पूजा सिंघल से जेल में भी पूछताछ करेगी ED, जेल डॉक्टर को स्वास्थ्य जांच का निर्देश, जानें कोर्ट का आदेश

Ranchi : सस्पेंडेड IAS पूजा सिंघल से ED जेल में भी पूछताछ कर सकती है. लेकिन इसके लिए एजेंसी को कोर्ट और आरोपित के वकील को पूर्व सूचना देनी होगी. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को ED की स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान जब कोर्ट ने पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में भेजा, तब ED ने अदालत से यह आग्रह किया कि पूजा सिंघल से जेल में भी पूछताछ की इजाजत दी जाये. रांची">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/">रांची

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जिसके बाद पूजा सिंघल के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने कोर्ट में ED की इस बात का कड़ा विरोध किया. पूजा के अधिवक्ता के विरोध के बाद कोर्ट ने ED को यह निर्देश दिया कि अगर एजेंसी जेल में पूजा सिंघल से पूछताछ करना चाहती है तो इसकी पूरी जानकारी अदालत और आरोपित के अधिवक्ता को दी जाये. इसके साथ ही पूजा के अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को यह निर्देश दिया कि न्यायिक हिरासत के दौरान जेल के डॉक्टर उनके स्वस्थ की जांच समय समय पर करेंगे. इसे भी पढ़ें-BREAKING">https://lagatar.in/breaking-ed-raids-two-locations-of-prem-prakash-in-ranchis-harmu/">BREAKING

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निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया. ED की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया. पेशी के बाद कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने पूजा को आठ जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. कोर्ट ने ईडी को रिमांड पर लेने की मंजूरी नहीं दी है. [wpse_comments_template]

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