NewDelhi : एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा फेक न्यूज को हटाने के लिए निर्देश देने वाले आईटी नियमों में संशोधन के मसौदे को हटाया जाये. बता दें कि केंद्र सरकार फर्जी खबरों को लेकर बेहद सख्त हो गयी है और फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए कुछ आईटी नियमों में संशोधन करने जा रही है. हालांकि, लागू होने से पहले ही इन नियमों का विरोध शुरू हो गया है.
EGI is deeply concerned by amendment to IT Rules 2021 made by MEITY, giving authority to PIB to determine veracity of news reports, and directing online intermediaries and social media platforms to take down content deemed as ‘fake’. Guild feels this is akin to censorship. pic.twitter.com/uy49cOwTcT
— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) January 18, 2023
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प्रेस की स्वतंत्रता को कोई नुकसान ना हो…
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि एडिटर्स गिल्ड मंत्रालय से इस नये संशोधन को हटाने और डिजिटल मीडिया के लिए नियामक ढांचे पर प्रेस निकायों, मीडिया संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श शुरू करने का आग्रह करता है, ताकि प्रेस की स्वतंत्रता को कोई नुकसान ना हो. खबर है कि एडिटर्स गिल्ड ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम के मसौदा संशोधन पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, फर्जी समाचारों के निर्धारण का जिम्मा केवल सरकार के हाथों में नहीं हो सकता है…इसका परिणाम प्रेस की सेंसरशिप के रूप में सामने आ सकता है.
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फेक न्यूज से निपटने के लिए पहले से ही देश में कानून मौजूद हैं
गिल्ड के अनुसार तथ्यात्मक रूप से गलत पाये जाने वाली सामग्री से निपटने के लिए पहले से ही देश में कई कानून मौजूद हैं. गिल्ड ने आशंका जताई कि यह नयी प्रक्रिया मूल रूप से स्वतंत्र प्रेस को दबाने में इस्तेमाल हो सकती है. कहा कि पीआईबी या तथ्यों की जांच के लिए केंद्र सरकार अपने द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को उन ऑनलाइन मध्यस्थों को सामग्री को हटाने के लिए विवश कर सकती है जिससे सरकार को समस्या हो.
जान लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया है, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.