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ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंघल के पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर की जब्ती को सही ठहराया

Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पल्स अस्पताल सहित 82 करोड़ की चार संपत्ति एक दिसंबर 2022 को जब्त कर ली थी. सूत्रों के मुताबिक ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंघल के पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर की जब्ती को सही ठहराया है. ईडी द्वारा जब्त संपत्ति की जानकारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (एए) को भेजी जाती है. क्योंकि संपत्तियों पर कब्जा एए द्वारा एजेंसी के अंतिम आदेश की पुष्टि के बाद ही प्रभावी होता है. मौजूदा स्थिति में अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर लगभग छह महीने तक सामान्य रूप से चल सकते हैं. एए की पुष्टि के बाद ईडी पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर को अपने कब्जे में लेने पर विचार करेगी.

82.77 करोड़ की चार अचल संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त की थी

मनरेगा घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खान सचिव व आइएएस पूजा सिंघल के विरुद्ध ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की थी. ईडी ने एक दिसंबर 2022 को पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की चार अचल संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त कर ली थी. इन संपत्तियों में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डाग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व दो भूखंड शामिल हैं.

दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग की हुई  जांच

ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लान्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. जांच में पता चला कि कमीशन के रूप में मनरेगा घोटाले की राशि पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी.

11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने किया था गिरफ्तार

एजेंसी ने बताया कि मनरेगा के पीओसी को पूजा सिंघल के भ्रष्ट आचरण से जमा बेहिसाब धन के साथ मिला दिया गया और इस धन को पूंजी निवेश के रूप में लगाया गया था. मालूम हो कि सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के आरोप में 11 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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