Vinit Abha Upadhyay
Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय यानी (ED) के अहम गवाह अभयनन्द अम्बष्ट ने कोर्ट में दिए अपने अंतिम बयान में कहा है कि ED के समन के बाद सेक्शन 50 में उन्होंने जो बयान दर्ज करवाया था, उससे पहले उन्हें IAS अधिकारी पूजा सिंघल का फोन आया था. जिसके बाद उन्होंने उस फोन के दबाव में बयान दिया था. लेकिन रेड के दौरान ED ने उनसे सेक्शन 17 में बयान लिया. उस समय दिया गया बयान उन्होंने अपनी स्वेक्षा से दिया. दरअसल, शुक्रवार को मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में ED के अहम गवाह अभयनंद अम्बष्ट की पुनर गवाही दर्ज हुई. कोर्ट ने दोबारा गवाही के लिए ED द्वारा दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया. जिसके बाद अभय नंद का बयान दर्ज किया गया. खूंटी जिले के तत्कालीन पदाधिकारी अभय नंद अम्बष्ट मनरेगा घोटाला केस में अहम गवाह हैं. पिछले दिनों आरोपियों की ओर से उनका क्रॉस इग्जामिनेशन (प्रतिप्रेक्षण) किया गया था. वहीं ED की ओर से भी उनकी गवाही कोर्ट के समक्ष दर्ज करवाई गई थी, लेकिन ED ने कोर्ट को आवेदन देकर यह आग्रह किया था कि अभय नंद की गवाही दोबारा करवाई जाने की अनुमति दी जाये. झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी.
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