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चुनाव आयोग ने झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग के तरीके पर जताई नाराजगी

 
Ranchi: चुनाव आयोग ने झारखंड में हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग के तरीके पर नाराजगी जताई है. इसको लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है. शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि  चुनाव आयोग के आदेश पर अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के कंप्लायंस के बारे में जानकारी दें. पत्र के मुताबिक, 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आयोग ने राज्य में एक ही जगह पर चार साल या उससे अधिक समय से पदस्थापित पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के बारे में दिशा-निर्देश जारी किया था. [pdfjs-viewer url="https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/02/EC.pdf"

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नियम अनुरूप हो अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग

लेकिन आयोग को पता चला है कि लोकसभा चुनाव की वजह से अफसरों की होने वाली ट्रांसफर-पोस्टिंग में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है. पदाधिकारियों का ट्रांसफर एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिले में कर दिया गया है, जो स्थानांतरण नीति की मूल भावनाओं के खिलाफ है. इसलिए आयोग की ओर से निर्देश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों का पहले ट्रांसफर किया गया है, लेकिन आयोग के निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है, उनका ट्रांसफर नियम के अनुरूप किया जाए.

26 फरवरी तक भेजा जाना है प्रतिवेदन

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर से 26 फरवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे तक आयोग को भेजा जाना है. इसलिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्काल समुचित कार्रवाई करें. इससे पहले 23 फरवरी को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक पत्र लिखा था , जिसमें यही बातें कहीं गईं थीं. [wpse_comments_template]
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