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चुनाव आयोग ने साल में तीन बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की दी सुविधा

Delhi : चुनाव आयोग ने साल में तीन बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की सुविधा दी है. अब युवा हर साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नाम दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए पहले जनवरी का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब साल में तीन बार नाम दर्ज किया जायेंगा. पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-rumors-of-bomb-found-at-birsa-munda-airport-people-upset/">रांची

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युवा साल में तीन बार अग्रिम आवेदन दाखिल कर सकेंगे

चुनाव आयोग ने 17 साल के युवाओं को भी मतदाता सूची के लिए आवेदन करने के योग्य माना है. चुनाव आयोग ने कहा  कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं कि पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े. इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है. ताकि युवा साल में तीन बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके.जिसके बाद वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जायेगा. युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टिर किया जा सकता है. जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं. इसे भी पढ़ें- नक्सली">https://lagatar.in/nia-is-interrogating-naxalite-commander-pradyumna-90-cases-registered-in-jharkhand-bihar/">नक्सली

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वोटर लिस्ट संशोधन में भी कर सकेंगे युवा अप्लाई

उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जायेगा. वोटर लिस्ट 2023 के लिए इस समय संशोधन किया जा रहा है. कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 के तक 18 साल का हो रहा है. वो भी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए एक अग्रिम आवेदन पत्र प्रकाशन की अंतिम तारीख से पहले जमा कर सकता है. दरअसल चुनाव आयोग की सिफारिशों पर कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में आरपी अधिनियम में संशोधन किया था, पहले केवल 1 जनवरी ही योग्यता की तारीख मानी जाती थी. इसे भी पढ़ें- बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-civil-surgeon-said-no-guidelines-were-received-from-the-government-regarding-monkeypox/">बोकारो

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आधार कार्ड को भी किया जायेगा वोटर आईडी से लिंक

वहीं आधार कार्ड को लेकर आयोग ने बताया है कि आधार नंबर को वोटर लिस्ट डेटा से जोड़ने के लिए संशोधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मतदाताओं के आधार कार्ड की डिटेल लेने के लिए प्रावधान किया गया है. मौजूदा मतदाताओं की आधार नंबर लेने के लिए एक नया फॉर्म -6 बी लाया गया है. हालांकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को मना नहीं किया जाएगा. इसे भी पढ़ें- शिक्षा">https://lagatar.in/education-minister-jagarnath-mahato-said-jmm-will-occupy-80-seats-in-the-upcoming-assembly-elections/">शिक्षा

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