Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति विवाद : एनजीओ की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Advertisement
Advertisement
 New Delhi : मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में भारत के सीजेआई को शामिल नहीं किये जाने को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी,  सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को इस पर सहमति जताई.                                                             ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

        नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें

प्रशांत भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स  की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करते हुए इसे शुक्रवार, 15 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. प्रशांत भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए दलील पेश की थीं.  न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाये.

निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया 

एनजीओ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी है. नये कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और इसमें दो सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. हाल में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.   [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही