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एक सीट-एक व्यक्ति के आधार पर हो चुनाव : चुनाव आयोग

 
New Delhi : चुनाव आयोग का मानना है कि एक व्यक्ति एक सीट पर ही चुनाव लड़े. इस सिलसिले में आयोग ने कानून मंत्रालय को फिर प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव के पीछे चुनाव आयोग का तर्क है कि दोबारा चुनाव से सरकारी कोष पर होने वाले वित्तीय भार को कम किया जा सकेगा. इतना ही नहीं जो सीट खाली होती है, वहां के मतदाताओं से होने वाले अन्याय को खत्म किया जा सकेगा. नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के आने के बाद ‘एक व्यक्ति एक सीट पर लड़े चुनाव’ के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि इस पर गंभीरता से विचार होना जाहिए . पहली बार 2004 में ये प्रस्ताव आयोग ने भेजा था. लेकिन 18 साल में अब तक कुछ नहीं हो सका है. आयोग ने नए सिरे प्रस्ताव पर जोर दिया है.
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कई तरह के बदलाव की जरूरत

सूत्रों के मुताबिक, कानून मंत्रालय के साथ इस मसले पर आयोग की चर्चा भी जारी है. हालांकि इसके लिए कई तरह के बदलाव की जरूरत होगी. सबसे पहले एक व्यक्ति एक सीट के प्रस्ताव को लागू करने के लिए RP Act में बदलाव करना होगा. जानकारों के मुताबिक, इस कानून को संसद से ही पास किया जा सकता है. इसलिए राजनीति दलों की सहमति के बाद ही संभव होगा. नए मुख्य चुनाव आयुक्त के आने के बाद चुनाव सुधार से जुड़े कई प्रस्ताव पर आयोग की तरफ से सरकार को पत्र भेजा गया है.

जनता के साथ होता है थोखा

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के सेक्शन 33 में मौजूदा में एक व्यक्ति दो सीट पर चुनाव लड़ सकता है. कानून के तहत लगभग सभी बड़े नेता दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं. इसमें से दो पर जीत जाने की स्थिति में वह एक सीट से इस्तीफा दे देते हैं. इसके बाद बची सीट पर आयोग फिर चुनाव कराता है. इसमें वोटर्स के साथ-साथ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है. जिसे दोबारा करने में आयोग को खर्च भी उठाना पड़ता है. खासकर मतदाताओं में इससे मायूसी का माहौल बनता है. उन्हें लगता है कि जिस प्रतिनिधि पर उन्होंने भरोसा किया, उसने धोखा दिया है. इसलिए नए कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

इस्तीफे से पहले एक रकम जमा करें

पहली बार चुनाव आयोग ने 2004 में सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि एक व्यक्ति एक से अधिक सीट पर चुनाव न लड़े. इसके अलावा चुनाव आयोग ने तब ये भी कहा था कि अगर एक व्यक्ति दो सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों सीट पर जीतने के बाद एक सीट खाली करता है, तो उपचुनाव कराने में होने वाले खर्च को देखते हुए सीट छोड़ने वाला व्यक्ति सरकार के अकाउंट में एक रकम जमा करे.
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