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Electoral Bond : एसबीआई की अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ की अवमानना याचिका

 New Delhi : राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गये प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को चुनौती देते हुए एक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) ने आज गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर की.      ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया. प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है. कहा कि अवमानना याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए.

सीजेआई ने प्रशांत भूषण  कहा, कृपया एक ईमेल भेजिए

सीजेआई ने इस पर कहा, कृपया एक ईमेल भेजिए. मैं आदेश जारी करूंगा. एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह अपने एक फैसले में एसबीआई को इस संबंध में विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश दिया था. [wpse_comments_template]

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