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चुनावी बॉन्ड : 16,518 करोड़ का चंदा जब्त करने की मांग वाली समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

NewDelhi : चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक खबर आयी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड  से जुड़ी याचिका खारिज कर दी.  याचिका में कोर्ट से उसके पुराने फैसले की समीक्षा करने  मांग की गयी थी.  CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दो अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ खेम सिंह भाटी द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी. जान लें कि 2018 में चुनावी बांड योजना के तहत राजनीतिक दलों को मिला 16,518 करोड़ रुपये का चंदा जब्त करने संबंधी याचिकाओं के खिलाफ कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी थी.

संविधान पीठ ने 2024 में भाजपा सरकार की चुनावी बांड योजना रद्द कर दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस योजना के तहत प्राप्त रकम जब्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. पीठ ने 26 मार्च को कहा, हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार समीक्षा याचिका खारिज की जाती है. कहा था कि यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा किया जायेगा. हाल ही में उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई का मांग वाली भाटी की प्रार्थना को भी स्वीकार करने से मना कर दिया गया है. मामला यह है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी, 2024 को भाजपा सरकार द्वारा जारी चुनावी बांड योजना रद्द कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने ऱाशि के आंकड़ों को चुनाव आयोग के साथ साझा किया था, जो बाद में सार्वजनिक किये गये थे. इसे भी पढ़ें : वक्फ">https://lagatar.in/muslim-community-protests-in-kolkata-chennai-ahmedabad-against-the-passing-of-waqf-bill/">वक्फ

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