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नीजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अनिवार्य, अन्यथा होगी कार्रवाई- निदेशक

Jamshedpur (Sunil pandey) : झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर शनिवार को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में जिले की टाटा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के प्रतिनिधियों के अलावे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यशाला में पावर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उक्त नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई. डीआरडीए के निदेशक सौरभ सिंहा ने कहा कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक की परिभाषा में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है. इसे भी पढ़े : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-jharkhand-akhand-mahasammelan-organized-in-bengal-from-25-to-27-february/">आदित्यपुर

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उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठानों में 75 प्रतिशत रिक्ति स्थानीय उम्मीदवारों भरना होगा. स्कील्ड एवं सेमी स्कील्ड मानव बल सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करके पूरा करेगी. उन्होंनेसाथ ही अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया, जिससे कि इस अधिनियम का अनुपालन कराया जा सके एवं इसका लाभ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिल सके. इसे भी पढ़े : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-bike-rider-dies-after-being-hit-by-an-unknown-vehicle-in-burmamines/">जमशेदपुर

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आउटसोर्स कंपनी पर भी लागू होंगे नियम

डीआरडीए निदेशक ने बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक नियोक्ता जिनके यहां 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं. ऐसी स्थिति में 75 प्रतिशत स्थानीय युवा होने चाहिए. उन्होंने बताया कि सरकार का उक्त नियम केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों पर लागू नहीं होगा. लेकिन उन उपक्रमों में आउटसोर्स एजेंसी पर अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे. प्रत्येक नियोक्ता को सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसी तरह 40 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले प्रत्येक नियोजक का भी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है. साथ ही स्थानीय उम्मीदवारो को भी सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा. इसे भी पढ़े : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-accused-of-assault-in-kadma-goes-to-jail-victim-also-arrested-for-demanding-extortion/">जमशेदपुर

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कंपनियों से मांगी गई नियोजकों की सूची

कार्यशाला में मौजूद नियोक्ताओं से विभाग ने  30 दिनों के भीतर उनके यहां कार्यरत मानव बल की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा. सूची में नियोजकों के नाम के साथ-साथ उनके कौशल क्षमता की जानकारी भी देनी होगी. नियोजन पदाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकार के द्वारा अगर नियोक्ता के खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है तो उक्त आदेश के खिलाफ निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड सरकार के यहां अपील कर सकता हैं तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद 60 दिनों के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा. इसे भी पढ़े : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-husband-who-killed-his-wife-arrested-after-five-months-sent-to-jail/">जमशेदपुर

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