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जमानत मिलने के बाद भी प्रशांत किशोर को जाना पड़ा जेल, बेल बॉन्ड भरने से किया था इनकार

 
प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत, अहले सुबह पुलिस ने किया था गिरफ्तार Patna :   जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को गिरफ्तारी के आठ घंटे बाद ही पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गयी है. कोर्ट ने उन्हें 25000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. लेकिन जमानत मिलने के बाद भी प्रशांत किशोर को जेल जाना पड़ा.  दरअसल एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट ने पीके को कंडीशनल बेल दी थी.  कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी हो. लेकिन पीके बेल बॉन्ड भरने के लिए राजी नहीं हुए. बॉन्ड नहीं भरने के कारण उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. https://twitter.com/AHindinews/status/1876212464150561024

बता दें कि पटना पुलिस ने सोमवार की अहले सुबह दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पांच दिनों से गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे पीके को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस उन्हें एंबुलेंस से एम्स लेकर गयी थी. इस दौरान पटना पुलिस और पीके के समर्थक व बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच झड़प हो गयी थी. सभी एंबुलेंस के आगे लेट गये थे. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन वो उग्र हो गये. इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया. झड़प के बाद पुलिस प्रशांत किशोर को नौबतपुर ले गयी थी. बता दें कि प्रशांत किशोर दो जनवरी की शाम से पटना के गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठे हैं. पीके ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच कराने और परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. साथ ही साल 2015 में सात निश्चय के तहत किये गये वादे के तहत 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देने और पिछले 10 सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता व पेपर लीक की जांच और दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.
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