Search

झारखंड में दहेज के लिए हर रोज बलि चढ़ती है एक महिला

Ranchi :  झारखंड में महिलाओं">https://lagatar.in/ranchi-airport-director-vinod-sharma-inspected-bokaro-airport-under-construction/36722/">महिलाओं

के खिलाफ अपराध के आंकड़े भयावह हैं. महिलाओं के साथ दहेज के लिए हत्या और प्रताड़ना के मामलों में दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं. पिछले साल 2020 दिसंबर महीने तक दहेज">https://lagatar.in/amrit-mahotsav-of-independence-will-inspire-youth-hemant-soren/36695/">दहेज

के लिए 273 महिलाओं की हत्या कर दी गई. मतलब कि एक महिला हर दिन दहेज लोभियों की शिकार हुई. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कई मामले भी दर्ज किए गए हैं. राज्य में औसतन प्रत्येक दिन एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार हई है. झारखंड पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक 273 महिलाओं की हत्या दहेज के लिए की गई. इसे भी पढ़ें : रोजगार">https://lagatar.in/bjp-picket-on-maithon-toll-plaza-for-employment-and-concession/36691/">रोजगार

और रियायत को लेकर बीजेपी का मैथन टोल प्लाजा पर धरना

इस जिले में हुई सबसे अधिक दहेज हत्याएं

झारखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक,  2019 की तुलना में 2020 में दहेज के लिए महिलाओं की हत्याएं अधिक हुईं. 2019 में जहां 210, वहीं 2020  में 273 हत्या के मामले सामने आए हैं. आंकड़ों के अनुसार, झारखंड के गिरिडीह जिले में सबसे अधिक दहेज हत्याएं होती हैं. वहां 2019 में 38 और 2020 में 39 हत्याएं हुई हैं.

जानिये दहेज हत्या को लेकर जिले के आंकड़े

       जिला                 दहेज हत्या के मामले 
  • वर्ष        नवंबर 2020     दिसंबर 2020
  • साहिबगंज         0            1
  • रांची                 2            1
  • गिरिडीह           3             3
  • बोकारो            1              3
  • धनबाद            1              1
  • गढ़वा              0               2
  • लोहरदगा         0               1
  • रामगढ़            2               1
  • सरायकेला       2               0
  • चतरा             2                2
  • दुमका            0               0
  • हजारीबाग      0                3
  • कोडरमा        1                2
  • सिमडेगा        0                0
  • देवघर           1                3
  • जमशेदपुर     0                1
  • गोड्डा            1                0
  • जामताड़ा      2                0
  • लातेहार        0                0
  • पलामू          0                1
  • पाकुड़         0                1

दहेज के लिए हत्या करने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान

दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है. इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान है. दहेज हत्या में धारा-304 बी का प्रावधान किया गया. अगर महिला की मौत शादी से 7 साल के अंदर जलने, मारपीट, किसी भी रहस्यमय या असामान्य परिस्थिति में होती है. मौत से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो तो प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ दहेज हत्या का केस बनता है. इसमें धारा-113 बी एविडेंस एक्ट के तहत पति और रिश्तेदारों को आरोपी मान लिया जाता है. साथ ही 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है. इसे भी पढ़ें : गौतम">https://lagatar.in/gautam-adani-overtook-bezos-and-musk-in-earning-wealth-assets-increased-by-approx-16-billions-in-2021/36700/">गौतम

अडाणी ने दौलत कमाने में बेजोस और मस्क को पछाड़ा, 2021 में 16.2 अरब डॉलर बढ़ी संपत्ति

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp