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अंबा के भाई अंकित राज ने झूठी गवाही के लिए पैसे दिये, फर्जी चालान पर गाड़ी भी छुड़ाई थी

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Ranchi : तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद के भाई ने झूठी गवाही देने के लिए पैसे दिये थे. फर्जी चालान के सहारे 2017-18 में अवैध बालू ढुलाई में लगी गाड़ियों को छुड़ाया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अंकित के अवैध बालू के साम्राज्य की जांच के दौरान इन तथ्यों की जानकारी मिली है.

 

जांच में पाया गया है कि अंकित राज वर्ष 2017-18 से ही बालू के अवैध कारोबार में शामिल था. 2017-18 में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में पहली बार उसका नाम बालू के अवैध कारोबार में दर्ज किया गया था. ईडी ने जांच में पाया कि बड़कागांव थाने में 23 दिसंबर 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें शिवदयाल महतो, निर्मल महतो और संतोष महतो को अभियुक्त बनाया गया था. इन लोगों को अवैध बालू ढोते हुए पकड़ा गया था. गाड़ी संख्या JH02AN1176 को अवैध बालू के साथ जब्त किया गया था. यह गाड़ी संतोष कुमार महतो की थी. बालू की इस गाड़ी को हरली मौजा के पास बदमाही नदी से बालू लादते हुए पकड़ा गया था. यह जगह अंकित राज के सोनपुरा स्थित बालू घाट से करीब चार किलोमीर की दूरी पर है. 

 

गाड़ी को जब्त करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद अवैध बालू को वैध बताते हुए एक चालान (C-1217801559/64) पेश किया गया. यह चालान अंकित राज के लिए सोनपुरा घाट से बालू ढुलाई के नाम पर जारी किया गया था. इस चालान के आधार पर कोर्ट ने गाड़ी को छोड़ने का आदेश जारी किया. इसके बाद अंकित राज के नाम पर जारी किये गये इस चालान की जांच हुई. जांच के दौरान पाया गया कि माइनिंग कार्यलाय से यह चालान जारी नहीं किया गया है. बल्कि अवैध बालू लदी गाड़ी को छुड़ाने के लिए इसे गलत तरीके से बनाया गया था. चालान की जांच के बाद अंकित राज, संतोष महतो और निर्मल महतो के खिलाफ जालसाजी और धाखोघड़ी के लिए कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया.

 

इस घटना के बाद बालू के अवैध कारोबार में अंकित राज के लिप्त होने का मामला कटकमदाग थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान सामने आया. थाने में दर्ज इस प्राथमिकी में अवैध बालू लदे आठ ट्रेक्टरों को जब्त करने का उल्लेख है. इसी थाने में एक दूसरी प्राथमिकी दर्ज है जिसमें तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद व सहयोगियों द्वारा जबरन थाने से छह ट्रैक्टरों को भगाने का आरोप है. 

 

ईडी ने मामले की जांच के दौरान पाया कि पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त करने से संबंधित प्राथमिकी मे विनोद साव व अन्य को अभियुक्त बनाया है. ईडी ने हजारीबाग माइनिंग कार्यालय के दस्तावेज की जांच के दौरान पाया कि विनोद साव के ट्रैक्टर (JH02AR2110), बालेश्वर कुमार के ट्रैक्टर (JHo1Y1160 ) और राम चंद्र साव के ट्रैक्टर (JH02V2612) का इस्तेमाल अंकित राज द्वारा किया जाता रहा है. 

 

विनोद साव ने ईडी द्वारा की गयी पूछताछ के दौरन यह स्वीकार किया है कि कटकमदाग थाने में जब्त उसका ट्रैक्टर तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद व उसके करीबी का था. ईडी द्वरा अंकित राज के ठिकानों पर छापामारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे. इसमें से एक रजिस्टर में 2021-22 के खर्च का हिसाब लिखा हुआ है. इसी रजिस्टर में विनोद को गवाही के लिए 2500 रुपये देने का उल्लेख है. जांच में पाया गया कि अंकित राज ने विनोद साव को यह रकम बालू लदे ट्रैक्टरों के मामले में झूठी गवाही देने के लिए दी थी.

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