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उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला : दो आरोपियों की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने मांगी अपटुडेट केस डायरी

  • आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक जारी
  • अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में  मामले के अनुसंधानकर्ता (IO ) हाजिर हुए

Ranchi  : उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी सोनू शर्मा और मोनू कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार के कोर्ट में  मामले के अनुसंधानकर्ता (IO ) हाजिर हुए, लेकिन उनकी ओर से केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी.

 

उनकी ओर से केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया. जिसपर कोर्ट ने अगली सुनवाई में अप टु डेट डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार के कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है. अब इस केस की अगली सुनवाई 23 जून को होगी.बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता  से केस डायरी मांगी थी. 

 

दरअसल यह दोनों आरोपी क्वेश्चन पेपर सॉल्व गिरोह के सदस्य हैं. उल्लेखनीय है कि मामले में अब तक 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. वही 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.

 

दरअसल11 अप्रैल को पुलिस ने 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन्हें तमाड़ के रड़गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जिसमे अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी भी शामिल थे. इस गिरोह में अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल है.

 

गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसके उत्तर रटाया जा रहा था. तमाड़ के रड़गांव में अभ्यर्थियों को जमा किया गया था. अभ्यर्थियों के मोबाइल, एडमिट कार्ड, गैंग के द्वारा कब्जे में ली गई थी. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा बैंक चेक भी गैंग के सदस्यों के नाम दिये गये थे..

 

मामले में तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.  11 अप्रैल की रात सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्ध निर्मित स्थान पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा था. जिसकी सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने 11अप्रैल की देर रात धावा बोला था .


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