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EXCLUSIVE: कोयला कारोबारी प्रवीण, पप्पू साव, विनोद पहाड़ी और झारखंड इस्पात के मालिक अवैध चालान से कुजू साइडिंग से करा रहे कोल ट्रांसपोर्टिंग

Saurav Singh Ranchi: अवैध कोयला कारोबारी प्रवीण साव, पप्पू साव, विनोद पहाड़ी और झारखंड इस्पात के मालिक बिना वैध चालान के कुजू रेलवे साइडिंग से कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं. इसे लेकर सोमवार (18 मार्च) को रामगढ़ जिला खान निरीक्षक राहुल कुमार के द्वारा रामगढ़ थाना में मामला दर्ज कराया गया है. बता दें कि रामगढ़ पुलिस ने कुजू रेलवे साइडिंग से बिना वैध चालान पर कोयला का ढुलाई करते हुए छह हाइवा को पकड़ा था. जिनमें जेएच 24 एल 2412,  जेएच 01डीपी 6866, जेएच 02 ए यू 4910, जेएच 24 जे 2280, जेएच 24एच 2112 और जेएच 24जे 6029 नंबर के हाइवा शामिल हैं. जिनमें चार हाइवा पर बीस टन, एक हाइवा पर 25 टन और एक हाइवा पर 35 टन कोयला लोड था.

कोयले की अवैध ट्रांसपोर्टिंग

जिला खान निरीक्षक के द्वारा रामगढ़ थाना में दर्ज कराए गए प्राथमिक की में कहा गया है, कि अवैधकर्ताओं द्वारा गलत ट्रांसपोर्टिंग चालान लगाकर कोयला की अवैध ट्रांसपोर्टिंग की जा रही है. प्राप्त सूचना और जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस कार्य में कोयला कारोबारी विनोद साव उर्फ विनोद पहाड़ी, प्रवीण साव, पप्पू साव, शंकर मिश्रा भी संलिप्त हैं. जो कुजू रेलवे साइडिंग से अवैध कच्चा कोयला लोड कर झारखंड इस्पात और अन्य जगहों पर भेजने का कार्य करते हैं.

बिना वैध चालान के कुजू रेलवे साइडिंग से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग

सभी छह हाइवा के मालिक चालक और अवैध कोयला कारोबारी विनोद साव, प्रवीण साव, पप्पू साव, शंकर मिश्रा और झारखंड इस्पात के मालिक कुजू रेलवे साइडिंग के अज्ञात संलिप्त कर्मी और अन्य संलिप्त अवैधकर्ताओं के द्वारा बिना वैध ट्रांसपोर्टिंग चालान के कुजू साइडिंग से कच्चे कोयले की ट्रांसपोर्टिंग की जा रही है. इन सभी के खिलाफ सरकारी सम्पत्ति की चोरी, खनन राजस्व की क्षति पहुंचाने को लेकर धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. [wpse_comments_template]  

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