Vinit Abha Upadhyay
Ranchi: एक तरफ राज्य की वरीय IAS अधिकारी पूजा सिंघल का निलंबन खत्म होने के बाद उन्हें विभाग आवंटित करने की तैयारी हो रही है. वहीं दूसरी ओर ED ने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया है कि उन्हें कोई विभाग ना दिया जाए.
ED की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं. ED की याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है. अब कोर्ट ED की याचिका पर 14 फरवरी को सुनवाई करेगा.
बता दें कि मनरेगा घोटाला की अभियुक्त IAS अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. ED ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी.
ED की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी, पूजा सिंघल को दिसंबर महीने की 7 तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है. हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं.
लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार, जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है. लेकिन ED की याचिका के बाद उन्हें विभाग आवंटित होने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
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