Ranchi: हज़ारीबाग जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना में EC (इंवायरमेंटल क्लीयरेंस) की शर्तो का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने के संबंध में गुरुवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) दिल्ली में सुनवाई हुई. इस संबंध में सोशल एक्टिविस्ट मंटु सोनी ने शिकायत की है. उनकी ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवेन्दु कुमार ने NGT के समक्ष पक्ष रखा. गुरुवार को NGT ने मामले को स्वीकार करते हुए एनजीटी के कोलकाता पीठ को इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया. जिसमें भारत सरकार के वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय रांची,प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव,झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रांची, उपायुक्त हज़ारीबाग एवं एनटीपीसी को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नवेन्दु कुमार ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वार EC के शर्तों में संशोधन लेकर FC के शर्तों का उल्लंघन कर रही है और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. FOREST CLEARANCE (FC) के शर्त में वन्य जीवों के सुगम आवागमन के लिए कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन किए जाने का शर्त लगाया गया था. इसके बावजूद एनटीपीसी द्वारा कंवेयर सिस्टम और सड़क मार्ग दोनों से कोयला परिवहन किया जा रहा है. जिसके कारण अब तक दर्जनों आम नागरिक की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है और सबसे ज्यादा वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं, उनका आवागमन प्रभावित हो रहा है और वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी में घुस जा रहे हैं और मानव जीवन के जान माल,कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके बावजूद एनटीपीसी एवं ट्रांसपोर्ट एजेंसियों से प्रभावित होकर पश्चिमी वन प्रमंडल हज़ारीबाग के पदाधिकारी FC के कंडीशन को लागू करवाने को लेकर गम्भीर नही है. FC और EC दो अलग-अलग विषय हैं और दोनों डिवीजन के अलग-अलग मानकों के अनुसार शर्तो का पालन करना अनिवार्य किया जाता है. दोनों के लिए दो अलग-अलग कानून हैं. इसे भी पढ़ें - Operation">https://lagatar.in/operation-sindoor-all-party-meeting-ends-kharge-said-we-all-are-with-the-government-in-this-hour/">Operation
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