Search

रंगदारी मामले में फहीम खान का बेटा इकबाल और आमीर आलम उर्फ रिंकू बरी

Dhanbad :    रेलवे ठेकेदार ए. के झा से रंगदारी मांगने के मामले में फहीम खान के बेटा इकबाल खान और आमीर आलम उर्फ रिंकू बरी हो गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहबाज सलाम की दलील सुनने के बाद धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवानी शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि अन्य आरोपियों प्रिंस खान और गोपी के खिलाफ सुनवाई अभी लंबित है.

इकबाल के आदेश पर ठेकेदारों और बिल्डरों से मांगता था रिंकू 

बता दें कि बैंक मोड़ थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह के स्वलिखित बयान पर इकबाल खान, प्रिंस खान, गोपी, आमीर आलम के खिलाफ कांड संख्या 233/15 दर्ज की गयी थी. पुलिस के हत्थे चढ़ा फहीम के गुर्गे का आमीर आलम उर्फ रिंकू ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया था. उसने पुलिस को बताया था कि इकबाल के कहने पर वह ठेकेदारों और बिल्डरों से रंगदारी की मांग करता था. आमीर आलम ने पुलिस के समक्ष कबूला है कि इकबाल ने उसे ठेकेदार ए.के झा का काम तमाम करने का आदेश दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने इकबाल खान, अमीर आलम, प्रिंस खान एवं गोपी खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में चार गवाहों का परीक्षण कराया था. [wpse_comments_template]  

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp