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झारखंड सरकार के 4 फैसलों से बदलेगी 2 लाख कर्मियों की तकदीर

महंगाई भत्ता में वृद्धि होने से डेढ़ लाख पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ सरकारी और रिटायर कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ की राशि उपलब्ध Ravi Bharti Ranchi: झारखंड सरकार के चार अहम फैसलों से सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग दो लाख कर्मियों की तकदीर संवरेगी. वहीं महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से मार्च 2024 में लगभग डेढ़ लाख पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलेगा. वहीं कार्यरत कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों पांच लाख रुपये सालाना की अधिसीमा के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों को लाभ मिलेगा. घर बनाने के लिए संपत्ति को नहीं रखना पड़ेगा गिरवी राज्य कर्मियों को भूमि या प्लॉट को बंधक रखे बगैर गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी. इसके लिए कर्मियों को अब 30 लाख की जगह 60 लाख रुपए तक गृह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. यह राशि 7.5 फीसदी इंटरेस्ट पर दी जाएगी. अगर कोई निलंबित कर्मचारी है, तो उसे दो स्थायी कर्मचारियों की ओर से बांड देना होगा. यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों एवं दोनों इसके पात्र हों, तो दोनों को संयुक्त या पृथक रूप से अग्रिम अनुमान्य होगा. एसटी-एससी कर्मचारियों को विशेष रूप से सीएनटी के प्रावधानों में छूट प्रदान की जाएगी. बताते चलें कि राज्य गठन के समय होम लोन 7.5 लाख रुपए ही मिलता था. जिसे बढ़ाकर 30 लाख किया गया था. अब यह बढ़ कर 60 लाख रुपए हो गया है. होम लोन पर ब्याज दर की ये होंगी शर्तें • प्रथम किस्त के भुगतान की तिथि से साधारण ब्याज देय होगा. • ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को रहने वाले बकाये राशि के आधार पर की जाएगी. • अगर मूलधन के बकाये का भुगतान माह के मध्य तक कर दिया जाता है, तो उत्त माह का ब्याज नहीं लिया जाएगा • यदि प्रशासनिक कारणों से वेतन विलम्ब से निकलता है, तो देय ब्याज अवशेष की गणना हेतु वसूली उसी माह में मानी जाएगी, जिस माह का वेतन निकला हो. • यदि अग्रिम के मूलधन का कोई भाग मृत्यु-सह-उपादान की राशि से समायोजित किया जाना है, तो वह सेवानिवृत्ति की तिथि को ही समायोजित समझा जाएगा, उस तिथि के उपरान्त ब्याज देय नहीं होगा. • यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है एवं मूलधन के किसी भाग का समायोजन उसके मृत्यु-सह-उपादान से होता है, तो सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि के बाद का ब्याज देय नहीं होगा. • स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम पर 7.5 प्रतिशत (साधारण ब्याज) लिया जाएगा. चार फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ डेढ़ लाख पेंशनधारियों को राज्य सरकार द्वारा चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का लाभ राज्य के लगभग डेढ़ लाख पेंशनधारियों को मिलेगा. राज्य सरकार नें महंगाई भत्ते को बढ़ा कर 42 से 46 फीसदी कर दिया है. यह लाभ एक जुलाई 2023 से मिलेगा. जानकारी के अनुसार पेंशनधारियों को इसका लाभ मार्च 2024 तक मिल सकता है. बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः डीए और डीआर साल में दो बार दिया जाता है. सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ राज्य के दो लाख कार्यरत कर्मियों और डेढ़ लाख रिटायर कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. इसके तहत कर्मियों व रिटायर्ड कर्मियों को पांच लाख रुपए तक प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधिवत चिन्हित गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए चयनित बीमा कंपनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार अपनी निधि से 50 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट बफर संधारित किया जाएगा, जिस क्रम में ऐसी गंभीर बीमारियों का चिकित्सा पर होने वाला व्यय पांच लाख से अधिसीमा से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त पांच लाख रुपए तक की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग की सहमति के उपरांत संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यय का भी वहन किया जाएगा. कर्मियों को तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार के लिए विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस यात्रा की अनुमान्यता होगी. वर्तमान में 100 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जाएगी. [wpse_comments_template]

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