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ST-SC एक्ट में पिता- पुत्र तीन वर्ष जेल में रहे, कोर्ट ने 8 वर्ष सुनवाई के बाद बरी किया, जेल में बिताये दिनों के लिए कसूरवार कौन?

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Ranchi :  रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने शुक्रवार को एससी/एसटी एक्ट के आरोपित पिता-पुत्र को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है. करीब आठ वर्ष पहले 7 सितंबर 2014 को न्यू पुनदाग की सविता कांडुलना ने धुर्वा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी सुधाकर शर्मा एवं उनके पिता योगेश्वर शर्मा के खिलाफ ST-SC  थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि जमीन के नाम पर 14 लाख रुपये की ठगी, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. इसे भी पढ़ें – जिस">https://lagatar.in/the-courses-which-are-not-taught-in-government-colleges-nhm-removed-the-advertisement-and-gave-priority-to-them/">जिस

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पुलिस दोनों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी

अभियुक्तों के अधिवक्ता के मुताबिक, बिना जांच पड़ताल किये हटिया की तत्कालीन डीएसपी निशा मुर्मू ने पिता- पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद करीब 3 वर्ष तक दोनों को जेल में रहना पड़ा. हालांकि जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो ट्रायल के दौरान पुलिस दोनों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी. यहां तक कि एक भी स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं कराया गया. करीब आठ साल की सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को पिता- पुत्र को रिहा करने का आदेश सुनाया.

जांच पड़ताल किये बिना प्राथमिकी दर्ज की गई थी

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अविनाश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना सही जांच पड़ताल किये प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सुधाकर शर्मा एवं उनके पिता योगेश्वर शर्मा को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी जुर्म के सुधाकर शर्मा एवं उनके पिता योगेश्वर शर्मा ने जो तीन वर्ष जेल की सलाखों के पीछे बिताये हैं, उसका हिसाब कौन देगा और इसके लिए कसूरवार कौन है ? इसे भी पढ़ें – इंडोनेशिया">https://lagatar.in/strong-earthquake-tremors-in-indonesia-and-east-timor-tsunami-warning-in-indian-ocean/">इंडोनेशिया

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