रथ के सारथी विजय यादव का निधन, पार्टी मुख्यालय लाया गया पार्थिव शरीर
कोर्ट ने अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में किया रिहा
साथ ही पुलिस द्वारा अदालत में पेश किये गए अन्य गवाह भी अपनी गवाही में यह साबित नहीं कर पाये कि महादेव नायक ने नाबालिग अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. सभी पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.आरोपी की ओर से अधिवक्ता रतीश रोशन उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें - राहुल">https://lagatar.in/hearing-of-rahul-gandhis-case-postponed-relief-from-high-court-in-chaibasa-case-remains-intact/">राहुलगांधी के केस की सुनवाई टली, चाईबासा मामले में हाईकोर्ट से राहत बरकरार [wpse_comments_template]

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