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पिता ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला, युवती ने किया इंकार, कोर्ट ने आरोपी को किया रिहा

Ranchi : रांची पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महादेव नायक को बरी करार दिया है. यह मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पुंदाग इलाके का है. जहां नाबालिग के पिता ने महादेव नायक के खिलाफ लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. लेकिन ट्रायल के दौरान लड़की ने अपनी गवाही में घटना से इनकार कर दिया. इसे भी पढ़ें - लालू">https://lagatar.in/lalu-raths-charioteer-vijay-yadav-dies-body-brought-to-party-headquarters/">लालू

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कोर्ट ने अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में किया रिहा 

साथ ही पुलिस द्वारा अदालत में पेश किये गए अन्य गवाह भी अपनी गवाही में यह साबित नहीं कर पाये कि महादेव नायक ने नाबालिग अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. सभी पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.आरोपी की ओर से अधिवक्ता रतीश रोशन उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें - राहुल">https://lagatar.in/hearing-of-rahul-gandhis-case-postponed-relief-from-high-court-in-chaibasa-case-remains-intact/">राहुल

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