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पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की आशंका, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता को सलाह, हाईकोर्ट जायें

बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है. भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है.  हिंसा की आशंकाएं जताई जा रही हैं.  दरअसल याचिका में मांग की गयी है कि चुनाव परिणामों के बाद संभावित हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखी जाये.
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NewDelhi : पश्चिम बंगाल में  पोस्ट पोल हिंसा की आशंका को लेकर दायर याचिका पर आज 4 मई, सोमवार को सुनवाई करते हुए  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पश्चिम बंगाल में आज शाम तक सब कुछ समाप्त हो जायेगा.

 

बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है. भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है.  हिंसा की आशंकाएं जताई जा रही हैं.  दरअसल याचिका में मांग की गयी है कि चुनाव परिणामों के बाद संभावित हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखी जाये.

 

सुनवाई के क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी गिरि ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि चुनाव आयोग परिणाम घोषित होने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती  है.

 

बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने अपनी बात रखते हुए साफ किया कि  मतगणना पूरी होने के बाद आयोग की भूमिका समाप्त हो जायेगी. 

 

याचिका  ने हिंसा की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की निगरानी में मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने की भी अपील की है. दलील सुनने क बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. साथ ही  याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. 

 

चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों के लिए हाईकोर्ट उपयुक्त मंच है. कहा कि याचिका में इतनी जल्दबाजी क्या है, जिस पर तत्काल हस्तक्षेप जरूरी हो. 

 

सुनवाई के क्रम में पीठ मे शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यपालिका की होती है.

 

साफ कहा कि राज्य को राजनीतिक कार्यपालिका ही राज्य को चलाएगी, कोर्ट नहीं.  साछ ही सीजेआई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आवश्यक कदम उठायेगी.


 
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. साथ ही  अगली सुनवाई 11 मई के लिए तय की. 

 


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