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बिहार में शूटिंग के लिए फिल्मकारों को ऑनलाइन मिलेगा NOC

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Patna: बिहार में फिल्मों की शूटिंग करना अब आसान होगा. फिल्मकारों के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्हें अब पुलिस और अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए कार्यालय नहीं जाने पड़ेंगे. बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा. इसके लिए गृह विभाग द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए एप का निर्माण किया गया है. सारे काम अब एप के जरिये होंगे. इसे भी पढ़ें-  पंजाब">https://lagatar.in/punjab-chief-minister-mann-met-pm-modi-demanded-a-special-package-of-one-lakh-crores-said-punjab-has-a-loan-of-3-lakh-crores/">पंजाब

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गृह विभाग ने किया है एप का निर्माण

दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए NOC लेना जरूरी होता है. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र पुलिस और अग्निशमन सेवा से लेनी होती है. इसके लिए राशि जमा करनी पड़ती है. बिना एनओसी के फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत नहीं होती है. फिर भी कोई शूटिंग करता है तो वह गैरकानूनी होता है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को इसके लिए हाथों-हाथ आवेदन देना पड़ता है. इसमें काफी समय लगता है. अब इसके लिए गृह विभाग के निर्देश पर एप का निर्माण किया गया है. इसी एप के जरिए आनेवाले कुछ दिनों में शूटिंग के लिए एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इससे फिल्मकारों का काम आसान हो जाएगा. इसे भी पढ़ें-   राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhis-attack-pm-modi-did-nothing-for-kovid-victims-industries-and-poor-tweeted-pm-does-not-care/">राहुल

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