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गृह विभाग ने किया है एप का निर्माण
दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए NOC लेना जरूरी होता है. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र पुलिस और अग्निशमन सेवा से लेनी होती है. इसके लिए राशि जमा करनी पड़ती है. बिना एनओसी के फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत नहीं होती है. फिर भी कोई शूटिंग करता है तो वह गैरकानूनी होता है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को इसके लिए हाथों-हाथ आवेदन देना पड़ता है. इसमें काफी समय लगता है. अब इसके लिए गृह विभाग के निर्देश पर एप का निर्माण किया गया है. इसी एप के जरिए आनेवाले कुछ दिनों में शूटिंग के लिए एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इससे फिल्मकारों का काम आसान हो जाएगा. इसे भी पढ़ें- राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhis-attack-pm-modi-did-nothing-for-kovid-victims-industries-and-poor-tweeted-pm-does-not-care/">राहुलगांधी का हल्ला बोल, पीएम मोदी ने कोविड पीड़ितों, उद्योगों और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ट्वीट किया, पीएम डज नॉट केयर… [wpse_comments_template]

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