- मार्च माह में कोषागारों से राशि निकासी 15 प्रतिशत से अधिक न हो
- वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने विभागीय सचिव, आयुक्त, उपायुक्त और कोषागार पदाधिकारी को दिया निर्देश
विशेष परिस्थिति में ही 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी हो सकेगी
उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय के लिए किए गए कार्य के विरूद्ध 15 प्रतिशत की अधिसीमा की बाध्यता को खत्म करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष और उपरोक्त पदाधिकारी सक्षम होंगे. विशेष परिस्थिति में इसके लिए विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अपने स्तर से संतुष्ट हाकर स्पष्ट आदेश निर्गत करें. आदेश के साथ बिल (विपत्र) कोषागार भेजते हुए 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष में कर सकेंगे.मार्च में सबसे अधिक होती कोषागार से निकासी
अब तक सरकार चालू वित्तीय वर्ष का केवल 68.73 प्रतिशत राशि खर्च कर पायी है. हर साल मार्च महीने में शेष बची राशि की आनन-फानन में निकासी जाती है. 30 एवं 31 मार्च को सबसे अधिक निकासी होती है. जिसे मार्च लूट भी कहा जाता है. इससे बचने के लिए वित्त विभाग ने यह दिशा-निर्देश जारी किया है. अब अधिसीमा 15 प्रतिशत कर देने से मार्च लूट नहीं हो पायेगी. इसे भी पढ़ें – लोहरदगा">https://lagatar.in/100-bedded-critical-care-health-block-hospital-will-be-built-in-lohardaga-20-crore-allocated-for-building-construction/">लोहरदगामें बनेगा 100 बेड वाला क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल. भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ आवंटित [wpse_comments_template]

Leave a Comment