Jamshedpur : खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर कारोबार कर रहे संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि 23 अगस्त से चलाए जा रहे इस जांच अभियान में अब तक शहर के 100 से ज्यादा दुकानों की जांच की गई. इसमें 47 दुकानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने औसतन चार से पांच हजार रुपये प्रति दुकानदार से जुर्माना वसूला गया है. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर कारोबार करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी. सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://wp.me/pd6imw-AYS">चाईबासा
: कारगिल युद्ध के नायक मनोहर कुंकल को दोकट्टा गांव में अंतिम विदाई देने की तैयारी उन्होंने कहा कि खाद्य कारोबार के दायरे में खाद्य पदार्थ के खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरर, मांस-मछली-अंडा दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट का विक्रय करने वाले दवा दुकान, सरकारी व गैर सरकारी परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम, ठेला खोमचा संचालक आदि आते हैं. सभी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार करने से पहले लाइसेंस लेना या पंजीकरण कराना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस लिए या पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दंडनीय अपराध है. इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 63 के अंतर्गत छह माह का कारावास और पांच लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि जिन कारोबारियों ने अभी तक अनुज्ञप्ति या पंजीकरण नहीं कराया है. वे, foscos.fssai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. [wpse_comments_template]
जमशेदपुर में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 47 कारोबारियों से वसूला जुर्माना

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