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मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत् 14 रोजगार सेवकों पर जुर्माना
इन बीडीओ द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों पर मनरेगा अन्तर्गत कार्य में रुचि नहीं लेने, ससमय मजदूरी का भुगतान नहीं करने, लगातार अनुपस्थित रहने, कार्य में बाधा पहुंचाने, मजदूरों को कार्य उपलब्ध नहीं कराने , लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया गया था. इसकी शिकायत पत्र के माध्यम से डीडीसी से की गयी थी. जिसके आधार पर ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय द्वारा मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत् 14 रोजगार सेवकों पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. चेतवानी दी गयी कि यदि भविष्य में इसकी पुनरावृति की जाती है तो संबंधित ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़ें : DSP">https://lagatar.in/home-departments-silence-in-dsp-to-ips-promotion-matter-upsc-not-sent-reply-even-after-two-and-a-half-months/">DSPसे IPS प्रोन्नति मामला : गृह विभाग की चुप्पी, ढाई माह बाद भी यूपीएससी को नहीं भेजी फाइल

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