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ममता के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में FIR, हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप

सेक्शन 351 (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (गलत बयान फैलाना), 354 (ईश्वरीय नाराज़गी का डर दिखाकर धमकाना), 356 (आपराधिक मानहानि) और 299 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है.
 

Kolkata : पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ी खबर आयी है. सिलीगुड़ी पुलिस ने उनके खिलाफ  हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक और घटिया टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज किया है.

 

खबरों के अनुसार कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी बेंच की वकील रिंकू चटर्जी सिंह की शिकायत पर  ममता बनर्जी के खिलाफ साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है.

 

सेक्शन 351 (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (गलत बयान फैलाना), 354 (ईश्वरीय नाराज़गी का डर दिखाकर धमकाना), 356 (आपराधिक मानहानि) और 299 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है. 

 

वकील रिंकू चटर्जी सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम में ममता बनर्जी शामिल हुई थी. यहां एक जनसभा में उन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म को गंदा धर्म करार दिया.

 

रिंकू चटर्जी सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के इस बयान से हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का अपमान हुआ.  हिंदुओं को ठेस पहुंची.

 

शिकायत में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि अगर कोई खास समुदाय चाहे तो वह पांच मिनट के अंदर दूसरों को खत्म' कर सकता है.

 

रिंकू चटर्जी सिंह ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जाती.  इस तरह की धमकियों से हिंदू समुदाय के लोगों में डर पैदा हुआ.

 

ममता बनर्जी ने  धमकी के ज़रिए वोटरों को डराने और प्रभावित करने के इरादे से सामाजिक अशांति, धार्मिक उकसावे और सांप्रदायिक मतभेद को बढ़ावा दिया. सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने FIR की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गयी है.  

 


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