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BJP प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर दुमका में FIR, "दो महीने में बदल जायेगी झारखंड सरकार" ऐसा दिया था बयान

 
Ranchi: दो महीने में बदल जायेगी झारखंड सरकार के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर दुमका नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है. यह मामला शनिवार को दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के द्वारा दुमका नगर थाना में दर्ज कराया गया है. दीपक प्रकाश पर दुमका नगर थाना में आइपीसी की धारा 504,506, 120B और 124 A के तहत मामला दर्ज किया गया है.

क्या है मामला

दीपक प्रकाश के ऊपर दर्ज किये गये प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दुमका में आयोजित प्रेस वार्ता में लोकतंत्र की हत्या करने की धमकी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार दो महीने की ही है. इसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी. इसलिए जनता तार्किक तरीके से अपना जनप्रतिनिधि चुने. आवेदन में कहा गया है कि यह सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है. लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है. यह एक तरह की धमकी है और धमकी देना संविधान के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता के खिलाफ है.

क्या है आईपीसी की धारा 124(ए)

आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिन पर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप होता है..जेएनयू छात्रसंघ के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था. आईपीसी की धारा 504 के मुताबिक किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य अपराध का कारण हो सकती है. आईपीसी की धारा 506 के तहत अगर कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर सात साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो भी धमकी देने वाले को सात साल की जेल की सजा हो सकती है. आईपीसी की धारा 120 B के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचने या आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप लगता है.  
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