Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने वर्तमान में धनबाद में बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्यरत सुनील कुमार के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज कर दिया है, उनपर एक महिला को "पागल आदिवासी" कहकर अपमानित करने का आरोप था. हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द किये जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया कि महिला ने जब एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि महिला झारखंड के लिए मान्य अनुसूचित जनजातियों की सूची में आती है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, जो जाति या जनजाति सूची में नहीं है, उसे एससी या एसटी नहीं माना जा सकता.
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