Latehar News: कोर्ट परिसर में हंगामा करने एवं न्यायिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में तीन महिला सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है. इनमें से एक आरोपी नाबालिग है. सदर कोर्ट, लातेहार के गेट नंबर तीन में सुरक्षा प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त सअनि विश्वनाथ राम के लिखित आवेदन में सदर थाना में कांड संयख 144/2026 बीएनएस की धारा 221, 132, 352 और 3 (5) के तहत दर्ज किया गया है.
दर्ज प्राथमिकी में सअनि राम ने बताया कि एक सितंबर की संध्या तकरीबन चार बजे तीन महिला और एक लड़का गेट के पास आये और कोर्ट परिसर के अंदर जाने लगे. पूछने पर उन्होने बताया कि आज उनकी तारीख है. इसके बाद उचित सुरक्षा जांच के बाद उन्हें अंदर जाने दिया. करीब दस मिनट बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) के अंगरक्षक अंकित कुमार (आरक्षी-195) के द्वारा उन्हें बताया गया कि तीनों महिलाएं उन्हें धक्का-मुक्की देते हुए आई और कोर्ट के अंदर घुस गयी. इसमें से एक महिला अपना कपड़ा फाड़ने की कोशिश कर रही थी और दूसरी महिला गाली-गलौज कर रही थी और तीसरी महिला वीडीओ बना रही थी.
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प्राथमिकी में आगे कहा गया कि तीनों महिलाओं के द्वारा गाली-गलौज और हंगामा करते हुए न्यायिक एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया. शोरगुल सुनकर कोर्ट में सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा तीनों महिलाओं को बाहर निकाला गया. पूछे जाने पर दो महिलाओं ने अपना नाम सरिता देवी (35) पति अखलेश कुमार और रिया कुमारी (18) पति प्रदीप कुमार बताया. उनके साथ एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी थी. तीनों अभियुक्तों को आगामी छह सितंबर को सदर थाना में पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
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