Koderma : राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया है. अभी पूर्व के नियमों के अलावा 16 मई से नयी पाबंदियां भी शुरू हो रही हैं. सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने में कोडरमा जिला प्रशासन भी तत्पर है. उपायुक्त कोडरमा के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में देर शाम झुमरीतिलैया शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया. एसडीएम श्री कुमार ने लोगों से अपील की कि सरकार के दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करें. सरकार के आदेशों का अगर उल्लंघन होता है तो वे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
शादी सिर्फ घरों में होगी, सिर्फ 11 लोग ही शामिल होंगे
अनुमंडल पदाधिकारी ने आगामी 16 मई से लागू हो रहा है. लॉकडाउन के नए नियमों के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी. उन्होंने माइक से लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि शादी सिर्फ अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा. इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. इस दौरान किसी प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. इस पर विशेष निगरानी रखी जायेगी. साथ ही शादी करने के लिए तीन दिन पूर्व थाना से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
दुकान के बाहर भीड़ दिखने पर होगी सख्त कार्रवाई
अंतर्राज्यीय और अंतरजिला बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेंगी. वहीं निजी वाहनों को ई-पास के आधार पर ही आवाजाही करने की इजाजत होगी. सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिन के 2 बजे तक आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रहेंगी. अनावश्यक रूप से दुकान न खोलें. उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि दुकान के बाहर में भीड़ देखी जाएगी, तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने ने अपील की कि हाट-बाजार में सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करें. इस मौके पर नगर प्रशासक कौशलेश कुमार, अंचल अधिकारी अनिल कुमार, प्रशिक्षु उप समाहर्ता अमित कुमार झा, थाना प्रभारी द्वारिका राम व अन्य मौजूद थे.