Bokaro: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रहा है. लिहाजा बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने भी इस दौरान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन करने की अपील की है. ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके. उन्होंने आवश्यक सेवाओं के संचालकों से निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा है. उपायुक्त राजेश सिंह ने सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के आलोक में पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है.
कालाबाजरी को कंट्रोल करने के लिए उड़न दस्ता दल का गठन
मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है. पहले उड़न दस्ता दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर एन.पी. सिंह, माप तौल निरीक्षक बोकारो उपेंद्र कुमार एवं सिटी मैनेजर चास नगर निगम मेघनाथ चौधरी शामिल हैं. जिला स्तर के दूसरे उड़नदस्ता दलों में कार्यपालक दंडाधिकारी बेरमो तेनुघाट छवि बावला चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजश्री रानी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी बेरमो रवि रंजन वर्मा शामिल हैं. और प्रखंड स्तर पर सभी अंचलाधिकारी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. सभी अंचलाधिकारी को सहयोग करने के लिए एक-एक चिकित्सक पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है.
नियम कानून का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर होगी करवाई
उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि सभी किराना दुकान, दवा दुकान एवं खाद्यान्न गोदाम को सेक्शन 144 के प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है. ताकि आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं दवाओं इत्यादि की आपूर्ति बाधित न हो. साथ ही सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अनावश्यक वृद्धि ना हो एवं बाजारों में उचित मूल्य पर जरुरी चीजें उपलब्ध रहें. साथ ही दुकानदार द्वारा वस्तु का मूल्य एवं वस्तु का भंडार से सम्बंधित सूचना पट्ट दुकान के बाहर प्रदर्शन करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-07 के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं राशन दुकानों का औचक निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करें. नियम कानून का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी.