Ranchi: चारा घोटाला के दोषियों की सजा बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. CBI की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से जवाब मांगा है. बुधवार को RC 64(A)/96 देवघर कोषागार से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की सजा अवधि की जानकारी मांगी है. साथ ही कोर्ट ने दिवंगत डॉ. आर के राणा की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी है. CBI की ओर से अधिवक्ता नवनीत सहाय ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. जबकि चारा घोटाला में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और ट्रेजरी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य व IAS अधिकारी रहे बेक जूलियस की ओर से अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने पक्ष रखा.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्यय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अब अदालत दो सप्ताह बाद CBI की याचिका पर सुनवाई करेगा. बता दें कि रांची CBI की विशेष कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी के केस में लालू यादव समेत अन्य को दोषी करार दिया है. CBI कोर्ट ने दोषियों को 3 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई है. CBI कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गई सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए CBI ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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