Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति PIL : HC ने कहा- अगली सुनवाई में जवाब नहीं आया तो सचिव को होना होगा हाजिर

Ranchi : राज्य के विभिन्न जिलों में फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति एवं फूड जांच लैब की व्यवस्था के बिंदु पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार द्वारा समय से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली सुनवाई के दौरान अगर जवाब समय से पेश नहीं किया जाता है, तो सचिव स्वयं आकर जवाब देंगे. अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए जवाब पेश करने के लिए समय दिया है. सरकार को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि कितने - कितने फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? कितने पद सृजित हैं? कितने पद खाली हैं? फूड सेफ्टी के लिए क्या- क्या कार्रवाई की जा रही है. समय-समय पर जांच की जा रही है, तो उस जांच में क्या कुछ कार्रवाई हुई. इसे जिला वार अपने जवाब में विस्तृत बिंदुवार और अद्यतन दायर करने को कहा है. फूड सेफ्टी नियम 2006 के तहत जो भी निर्देश दिए गए हैं, उसका अनुकूलतम पालन हो रहा है या नहीं, इस पर भी जवाब देने को कहा है. खंडपीठ में कोर्ट मित्र अधिवक्ता पीयूष पोद्दार ने पक्ष रखा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि तय की है.
इसे भी पढ़ें – बृजभूषण">https://lagatar.in/delhi-police-will-file-fir-against-brijbhushan-singh-solicitor-general-gave-information-in-sc-wrestlers-appeal-to-pm-modi-send-him-to-jail/">बृजभूषण

सिंह पर दिल्ली पुलिस करेगी FIR, सॉलिसिटर जनरल ने SC में दी जानकारी, पहलवानों की पीएम मोदी से अपील, उसे जेल भेजें…
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही