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मात्र 22 लाख बकाये का भुगतान नहीं किया, एचईसी का एसबीआई धुर्वा का एकाउंट फ्रीज

 
Ranchi :  एचईसी का एसबीआई धुर्वा ब्रांच स्थित एकाउंट को फ्रीज करने की कार्रवाई शुक्रवार को गयी. रांची सिविल कोर्ट के सब जज 1 चंद्रभानु कुमार की अदालत ने एमएसएमई की एक कंपनी का बकाया भुगतान नहीं करने के एक मामले में स्टेट बेंक ऑफ इंडिया के धुर्वा ब्रांच में एचईसी का एकाउंट फ्रीज करने का आदेश दिया. वादी के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मामला 2017-18 का है, दयानंद इंजीनियरिंग प्राइवेट लि.मि, जो मुजफ्फरनगर यूपी की एमएसएमई कंपनी है, उसने एचईसी को कुछ सामानों की आपूर्ति की थी, जिसका बाजार मूल्य आज के दिन लगभग 22 लाख रुपये है. लेकिन वर्षो तक उसका भुगतान नहीं किया गया.

स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ट्रिब्यूनल ने दयानंद इंजीनियरिंग के पक्ष में फैसला दिया था

इस संबंध में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ट्रिब्यूनल ने दयानंद इंजीनियरिंग के पक्ष में एचईसी को बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन आदेश के बाद भी भुगतान नहीं करने पर दयानंद इंजीनियरिंग ने रांची सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया. नोटिस के बाद भी एचईसी से कोई जवाब नहीं आया. जिसपर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए एचईसी का एसबीआई धुर्वा ब्रांच का एकाउंट फ्रीज करने का आदेश दिया. शुक्रवार को नजारत की टीम ने रजिस्ट्रार से परमिशन लेकर धुर्वा एसबीआई ब्रांच पहुंचकर एकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई की.  
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