Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृति के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए लॉ ऑफिसर सहित रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च निर्धारित की है. इससे पहले सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया था कि रांची निगम के पास लॉ ऑफिसर नहीं हैं. राज्य सरकार का नगर विकास विभाग ही नियुक्त कर सकता है. निगम के अपर प्रशासक को राजस्व संबंधी मामलों का पूरा अनुभव है, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें -बिजली">https://lagatar.in/number-of-electricity-consumers-increases-to-57-lakhs-rs-1035-69-crore-will-be-spent-to-reduce-losses/">बिजली
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नक्शा स्वीकृति मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए लॉ अफसर सहित रिक्त पदों को जल्द भरें : हाईकोर्ट

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