Jamshedpur : फूड लाइसेंस बनाने के नाम पर शहर में फर्जीवाड़ा हो रहा है. लाइसेंस बनाने के नाम पर व्यापारियों से मनमाना पैसे वसूले जा रहे हैं. इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने खाद्य कारोबारियों से फूड लाइसेंस प्राप्त करने और रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से जारी पोर्टल ( foscos.fssai.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की. इसके अलावा समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा. उन्होंने किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की शिकायत करने के लिए अपने फोन नंबर 9546938921 पर कॉल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. जानकारी हो कि बीते दिनों धालभूम एसडीओ संदीप कुमार मीणा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शहर की दर्जनों दुकानों में फूड लाइसेंस की जांच की थी. इसमें अधिकांश का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया था. उन्होंने इसके लिए दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया था. फूड इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने फूड लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया. इसके बाद कई ग्रुप सक्रिय हो गए और व्यापारियों से मनमाने पैसे वसूल करने लगे.
फूड लाइसेंस एवं पंजीकरण का शुल्क
1. 12 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबार के लिए 100 रुपए प्रतिवर्ष
2. 12 लाख से ज्यादा टर्नओवर के लिए 2000 रुपए प्रतिवर्ष
प्रोडक्शन यूनिट के लिए
1. 101 किलोग्राम या प्रतिलीटर अथवा एक मीट्रिक टन प्रतिदिन के लिए 3000 रुपए प्रतिवर्ष
2. 102 किलोग्राम या प्रतिलीटर अथवा 2 मीट्रिक टन प्रतिदिन के लिए 5000 रुपए प्रतिवर्ष