Search

 
 
 

पूर्व पार्षद असलम को हाइकोर्ट से मिली बेल, फिर हो सकती है गिरफ्तारी

युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को मंगलवार को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. हाई कोर्ट के जस्टिस ने अंबुज नाथ की अदालत ने असलम को 20-20 हजार के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है. असलम को बीते 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में भी नामजद आरोपी बनाया गया है. इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे ही असलम जेल से बाहर आएगा, रांची पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी.
 

Ranchi :   युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को मंगलवार को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. हाई कोर्ट के जस्टिस ने अंबुज नाथ की अदालत ने असलम को 20-20 हजार के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है.

 

असलम को बीते 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में भी नामजद आरोपी बनाया गया है. इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे ही असलम जेल से बाहर आएगा, रांची पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी.

 

छेड़खानी का विरोध करने पर इरशाद के साथ मारपीट करने का आरोप

गौरतलब है कि बीते 23 जनवरी को कलीम (हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी) ने असलम और उसके भाई आसिफ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया. जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की.

 

प्राथमिकी में यह भी बताया गया था कि इरशाद के साथ मारपीट की यह घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी. मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही