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पुलिस की बढ़ती दबिश के बीच पूर्व पार्षद असलम ने किया सरेंडर

असलम ने इस मामले में  रांची सिविल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन दोनों कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें अग्रिम बेल देने से इनकार कर दिया था
 

 Ranchi :  युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम ने पुलिस की बढ़ती दबिश के बीच गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया.जिसके बाद सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) की कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

 

बता दें कि पिछले दिनों रांची सिविल कोर्ट में असलम के भाई आसिफ ने भी सरेंडर कर दिया था. असलम ने इस मामले में  रांची सिविल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन दोनों कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें अग्रिम बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद से उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.


हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने 23 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया. जान से मारने की नीयत से फायरिंग की.

 

प्राथमिकी में बताया गया था कि इरशाद के साथ मारपीट की यह घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी. मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने इसे हाई-प्रोफाइल केस मानते हुए तेजी से कार्रवाई शुरू की थी.

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