Ranchi : लैंड स्कैम में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन अपनी पत्नी और बच्ची से सप्ताह में दो दिन मिलना चाहते हैं. इसकी अनुमति देने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसपर PMLA( प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने दिया जाए. जिसपर ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए. कहा कि जब तक आरोपी जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुविधा मिलती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर आदेश के लिए 22 मई की तारीख मुकर्रर की है. इसे भी पढ़ें - पुलिस">https://lagatar.in/innocent-suraj-remained-in-jail-for-19-months-due-to-negligence-police-court-acquitted-real-accused-is-still-absconding/">पुलिस
की लापरवाही से 19 महीने जेल में रहा बेकसूर सूरज, कोर्ट ने किया बरी, असली आरोपी अब तक फरार [wpse_comments_template]

जेल में पत्नी व बच्ची से हफ्ते में दो बार मिलना चाहते हैं पूर्व DC छवि रंजन, कोर्ट से मांगी इजाजत
