Ranchi: रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. नहीं इस केस में रांची के पूर्व LRDC कार्तिक प्रभात को चार साल सश्रम कारावास की सजा हुई है. जबकि इस केस के अन्य दोषियों को भी सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री के 15 साल पुराने मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात समेत अन्य को शुक्रवार को दोषी करार दिया था.
शनिवार को सभी दोषियों की सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने इस केस का ट्रायल कराया.
एनोस एक्का पर मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर फर्जी पता का इस्तेमाल कर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप था और तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की थी.
प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गई थी. एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम से हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़, चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी. सभी जमीन की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गई थी.
सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गए जिसके बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इससे पहले एनोस एक्का पारा टीचर हत्याकांड, मनी लॉन्ड्रिंग केस और आय से अधिक मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं. यह चौथा ऐसा मामला है, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है.
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