Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने सिल्ली के पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के अध्यक्ष अमित महतो, विशाल महतो, मधुसूदन महतो और हेमंत कुमार महतो को सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी से रंगदारी मांगने के केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट में हुई. राज्य सरकार ने न्यायिक दंडाधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें अमित महतो व अन्य को बरी कर दिया गया था. सभी अभियुक्तों के खिलाफ सिल्ली थाना में वर्ष 2007 में कांड संख्या 7/2007 दर्ज की गई थी. इसे भी पढ़ें -प्रशिक्षु">https://lagatar.in/trainee-ips-became-barwadih-police-station-in-charge-said-consider-the-police-as-your-well-wisher/">प्रशिक्षु
आईपीएस बने बरवाडीह के थाना प्रभारी, कहा- पुलिस को समझें अपना हितैषी [wpse_comments_template]
पूर्व विधायक अमित महतो व अन्य रंगदारी के केस में बरी

Leave a Comment