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दो लोगों की हत्या का मामला : पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप दोषी करार

10 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई

Ranchi : तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप की मुश्किलें बढ़ सकती है. वर्ष 2013 में तोरपा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अदालत ने तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया है. बताते चलें कि पौलुस सुरीन दो बार झामुमो के विधायक रह चुके हैं. अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी. वहीं, अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रही तीन महिला और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. सुनवाई के दौरान नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोड्डा जेल से कोर्ट के समक्ष उपस्थित था, वहीं, पौलुस सुरीन कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे.

क्या है मामला

पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी. मामले में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिला समेत 6 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस कर रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए थे. जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया. हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27/ 2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अपराधियों ने इन दोनों को घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी. इसे भी पढ़ें : पहली">https://lagatar.in/kalpana-soren-reached-jmms-central-office-for-the-first-time/">पहली

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