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पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर को 5 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

Ranchi: डोरंडा कोषागार के पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर पवन कुमार केडिया को भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर पवन कुमार केडिया जुर्माना नहीं देते हैं, तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

क्या है पूरा मामला

• पवन कुमार केडिया पर आरोप था कि उन्होंने डोरंडा कोषागार में बिल पास करने के एवज में 30 हजार रुपये की मांग की थी. • विजिलेंस की टीम ने सत्यापन कर पवन कुमार केडिया को 29 मई 2013 को गिरफ्तार किया था. • मामले की सुनवाई के दौरान विजिलेंस ने 9 गवाह पेश किए थे. इसे भी पढ़ें –  इंडियन">https://lagatar.in/indian-express-100-powerful-indians-pm-modi-number-one-rahul-at-ninth-place-hemant-soren-at-40/">इंडियन

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