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पढ़िये...झारखंड में हुए मॉब लिंचिंग के चार चर्चित मामले, जिसमें शामिल 31 आरोपियों को सुनाई गई सजा

 
Saurav Singh Ranchi : तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में बुधवार को 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई. मॉब लिंचिंग की यह पहली घटना नहीं है, जिसमें शामिल लोगों को सजा सुनाई गई है. इससे पहले भी मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल लोगों को सजा सुनाई गई है. मॉब लिंचिंग के चार ऐसे मामले जो पूरे देश में चर्चित हुए थे. इनमें शामिल 31 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है. जिनमें 11 आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई है.

बैट्री चोर बताकर मोहम्मद सरफुद्दीन की पीट-पीटकर हत्‍या मामले में दो लोगों को उम्रकैद

साल 2018 की बात है, जब मासूम मोहम्मद सरफुद्दीन मशीन बनाने का काम पूरा कर अपने घर लौट रहा था कि तभी बैटरी चोर का आरोप लगाकर स्‍थानीय लोगों ने उसे गिरिडीह-मधुपुर सड़क के पास रोककर उसकी पिटाई शुरू कर दी और इस दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में बीते पांच दिसंबर 2022 को गिरिडीह जिला जज तृतीय सोमेंद्रनाथ सिकदर की अदालत ने मनोज साव और छबीला साव उर्फ भीम साव को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. दोनों बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद के रहने वाले हैं.

अलीमुद्दीन की पीट-पीटकर हत्‍या करने के मामले में 11 लोगों को उम्रकैद

रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मनुवा गांव के रहने वाले अलीमुद्दीन की बीते 29 जून 2017 को सुभाष चौक पर भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी थी, बाद में अलीमुद्दीन की मौत हो गई थी. राज्य सरकार द्वारा गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 21 मार्च 2018 को 12 आरोपियों में से 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उम्रकैद की सजा पाए आठ को साल 2018 में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.

दो पशु व्यापारियों की हत्या में 8 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

लातेहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ऋषिकेश कुमार की अदालत ने लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में साल 2016 में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में दोषी पाए गए आठ लगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. गौरतलब है की बालूमाथ थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मजलूम अंसारी और आराहार गांव निवासी 12 वर्षीय बच्चे मोहम्मद इम्तियाज की हत्या कर उनके शव को पेड़ पर टांग दिया गया था. इस मामले में सजा पाए तीन दोषियों को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा

सरायकेला में मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने 17 जून 2019 को तबरेज की पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट ने तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग कर हत्या करने वाले सभी दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 17,500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. सभी दोषी न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने जिन्हें दोषी करार दिया है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, कमल महतो, मदन नायक, महेश महाली के नाम शामिल हैं. [wpse_comments_template]
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