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आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े चार लोग गुजरात एटीएस की गिरफ्त में, भारत में शरीयत लागू करना था मकसद

एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने कहा कि गुजरात एटीएस के डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को 10 जून को सूचना मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट देश में अलकायदा की विचारधाराओं का प्रचार कर रहे हैं. वे धार्मिक आधार पर, लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपनी सामग्री साझा कर रहे थे
 

Ahmedabad  :  गुजरात से बड़ी खबर आयी है. गुजरात एटीएस ने AQIS (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है. एटीएस ने अपनी एफआईआर में यूएपीए और बीएनएस की धाराएं लगाई हैं. जानकारी के अनुसार दो आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया.  दो अन्य को कल अदालत में पेश किया जायेगा. 

 

 

एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने कहा कि गुजरात एटीएस के डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को 10 जून को सूचना मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट देश में अलकायदा की विचारधाराओं का प्रचार कर रहे हैं. वे धार्मिक आधार पर, लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपनी सामग्री साझा कर रहे थे. य़ह इनपुट वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया गया था. इसके बाद एक तकनीकी टीम का गठन किया गया. चार आरोपियों की पहचान की गयी थी. 

 

 

उनमें अहमदाबाद निवासी फरदीन शेख, दिल्ली निवासी मोहम्मद फैक, नोएडा निवासी जीशान अली और मोडासा निवासी सैफुल्लाह कुरैशी शामिल थे. है. एटीएस ने पाया कि उनका सोशल मीडिया सहित शारीरिक गतिविधियां भी संदिग्ध हैं. डीआईजी ने कहा कि  हमने उनके फोन का बहुत सारा डेटा चेक किया. वे पूरे भारत में अल कायदा की बहुत सारी सामग्री प्रसारित कर रहे थे.

 

 

 

गिरफ्तार फरदीन के पास से एक तलवार और अल कायदा की सामग्री जब्त की गयी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग समूह बना कर आतंकवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया. भारत में लोकतंत्र के बजाय शरीयत को लागू करने के लिए प्रचार किया. एटीएस के अनुसार मोहम्मद फैक कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के संपर्क में था, जो उसे जिहादी गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे. 

 

 

 

इन चारों पर  यूएपीए की धारा 13, 18, 38, 39 और बीएनएस की धारा 113, 152, 196 और 68 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है. सैफुल्लाह और फरदीन को आज कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है.  मोहम्मद फैक और जीशान अली को कल अदालत में पेश किया जायेगा. 

 

 

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