Medininagar: मेदिनीनगर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 ने एस0टी0-111/2021, चैनपुर थाना कांड सं0-468/2020, धारा 302/201/34 भादवि कांड के अभियुक्त गुड्डु पासी उर्फ उमेश पासी, महेश पासी उर्फ नटवा, रामावतार पासी और सुनिता देवी को साकिन गुरहा, थाना-चैनपुर, जिला-पलामू को धारा 302 के तहत सभी को आजीवन कारावास एवं 7500 प्रत्येक अभियुक्त को जुर्माना लगाया. वहीं जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 201 मे प्रत्येक अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 5000 जुर्माने की सजा सुनाई गई. बता दें कि मृतक अजय राम पासी गुरहा (थाना-चैनपुर जिला-पलामू) का रहने वाले था. इनसे उक्त सभी अभियुक्तों का पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था. 19 दिसंबर 2020 को रात करीब 08:30 बजे बाजार से काम करके अजय वापस लौट रहे थे. तभी रास्ते में अभियुक्तों के साथ बहस एवं मारपीट होने लगी. जिसमें सभी अभियुक्तों के द्वारा टांगी से मारकर अजय की हत्या कर, उनके शव को डुमराही बांध में साक्ष्य छुपाने के लिए फेंक दिया गया था.
इसे भी पढ़ें – सूर्या नर्सिंग कॉलेज परिसर में किया गया पौधरोपण
Leave a Reply